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वाराणसी: श्री नीलकंठ महादेव व शिरडी साईं बाबा मंदिर का 14वां स्थापना दिवस बच्चों संग हर्षोल्लास से मनाया गया

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वाराणसी: श्री नीलकंठ महादेव मंदिर व श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर, लोहामंडी मलदहिया में सोमवार को मंदिर के 14वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेसिक प्राइमरी पाठशाला के छोटे बच्चों ने उत्सव में भाग लिया और बाबा के जन्मदिन की खुशियाँ मनाईं।

कार्यक्रम की रूपरेखा

  • मंदिर के पुजारी प. दिनेश तिवारी ने सर्वप्रथम साईं बाबा की आरती उतारी।
  • नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बाबा का जयकारा लगाया और केक काटकर उत्सव मनाया।
  • बच्चों को उपहार स्वरूप कापी, पेंसिल, रबड़, चॉकलेट, बिस्किट आदि वितरित किए गए।
  • विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजना सिंह के मार्गदर्शन में बच्चे बड़े ही अनुशासित ढंग से समारोह में सम्मिलित हुए।

आयोजक एवं उपस्थित लोग

इस कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कनौजिया रहे। प्रमुख लोगों में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एड. अरविंद मिश्रा, रामभजन अग्रहरि, कैलाश साहू, राहुल गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, गुलशन कुमार, आशीष कुमार, मोहित, संदीप सिंह, वीरेंद्र जायसवाल, अमरनाथ साहू, उज्ज्वल कनौजिया, आदित्य चौधरी, गौतम, शाश्वत चौधरी सहित तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।