गाजीपुर। हत्या के आरोप में पिछले 3 साल से जेल में बंद अमित गुप्ता (गोलू) को अदालत ने सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जेल में उसकी रिहाई आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वह और उसके परिवार के पास अपने केस के लिए वकील रखने के पैसे नहीं थे।
जंगीपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी अमित पर 2022 में राहुल कुशवाहा की हत्या का आरोप लगा था। आरोप लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आर्थिक तंगी के कारण अमित अपने पक्ष में वकील नहीं रख सका और तीन वर्षों तक जेल में बंद रहा।
इस मामले में जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडेय ने संज्ञान लिया और अदालत में अमित का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील रतन श्रीवास्तव को नियुक्त किया। इसके बाद अदालत में जिरह शुरू हुई। अभियोजन पक्ष के 9 गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने सुबूतों के अभाव में अमित को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। अमित की रिहाई के बाद परिवार ने न्याय मिलने की खुशी जताई और अदालत के प्रति आभार व्यक्त किया।
ब्यूरोचीफ: संजय यादव