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राजातालाब राजकीय महाविद्यालय में दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन

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राजातालाब: राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी परिसर में शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रो बृज किशोर त्रिपाठी प्राचार्य (राजकीय महिला महाविद्यालय) बीएलडब्लू द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया।

बता दें की, राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी परिसर में दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने दौड़, लंबी व ऊंची कूद, भाला, गोला प्रक्षेपण सहित विभिन्न क्रीडा प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। वहीँ कार्यक्रम का संचालन डॉ शरद कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन क्रीड़ा प्रभारी अजय कुमार वर्मा ने की।

मुख्य अतिथि प्रो बृज किशोर त्रिपाठी ने प्रतिभागी छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों के संपूर्ण विकास हेतु खेलकूद बहुत ही जरूरी है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संतोष सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर डॉo के. के उजाला, डॉo कामना सिंह, डॉo स्वर्णिम घोष, वेद प्रकाश दुबे, डॉo आभा गुप्ता, डॉo प्रभात कुमार सिंह, संजय भारती, योगेश चंद्र पटेल, वेद प्रकाश गुप्ता, डॉo आनन्द सिंह, डॉo अवनीश चंद्र, डॉo कैलाश राम, शशि प्रभा गौतम, डॉo बृजेश यादव, पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा, सरोज लता प्रभाकर, प्रबोध कुमार सिंह उपस्थित रहे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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