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इलाहाबाद: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में मिली जमानत

इलाहाबाद: माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने उमर की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें राहत दी।

इस मामले में उमर पर आरोप था कि उन्होंने अपनी मां अफ्शा अंसारी के नाम से फर्जी दस्तावेज़ अदालत में दाखिल किए और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया। इस आरोप के चलते गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 अगस्त को पुलिस ने उन्हें लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था।

पहले गाजीपुर कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें रिहाई का आदेश जारी किया है। उमर की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की।

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