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Varanasi : अवैध निर्माण पर कार्रवाई से मचा हड़कंप, कई भवनों को किया सील 

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Varanasi : विकास प्राधिकरण (BDA) की ओर से जोन-4 के वार्ड-नगवा, पटेल नगर कॉलोनी सामने घाट क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने पहले से सील किए गए निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें कई उल्लंघन पाए गए। इस पर भवनों को दोबारा सील कर दिया गया। वहीं निर्माणकर्ताओं के खिलाओफ कार्रवाई को तहरीर भी दी। 

निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी ने पाया कि गंगाधर सिंह द्वारा पहले से निर्मित G+3 भवन के ऊपर चतुर्थ तल का अवैध निर्माण किया जा रहा था। सील का उल्लंघन करते हुए उन्होंने फिनिशिंग का कार्य पूरा कर लिया था। इसी प्रकार शांति देवी ने अपने भवन के भूतल में नींव के निर्माण की सील का उल्लंघन कर छत डाल दी थी।

प्रमोद तिवारी ने भी अपने भवन के भूतल में सील का उल्लंघन करते हुए चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा। इसके अलावा, श्री अनिल सिंह ने पहले से बने G+1 भवन के द्वितीय तल पर शटरिंग के बावजूद सील का उल्लंघन किया और द्वितीय एवं तृतीय तल पर छत डालने का कार्य पूरा कर लिया। विकास प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर सभी निर्माणों को पुनः सील कर दिया और संबंधित पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।