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Varanasi: एलईडी बल्ब का फर्म दिलाने के नाम पर 41 लाख की ठगी, सीए और पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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Varanasi: मयूर विहार कॉलोनी फुलवरिया निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सतीश कुमार चौबे और मोलनापुर गांव के त्रिभुवन नारायन तिवारी व उनकी पत्नी साधना तिवारी के खिलाफ 41 लाख रुपये हड़पने के आरोप में चेतगंज थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई व्यवसायी हरिशंकर उपाध्याय और मदनजीत कुमार सिंह की शिकायतों पर पुलिस आयुक्त के आदेश से की गई है।

मामला यहाँ से शुरू हुआ

व्यवसायी हरिशंकर उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2020 में सीए सतीश कुमार चौबे ने उन्हें त्रिभुवन नारायन तिवारी की पत्नी साधना के नाम से एलईडी बल्ब का व्यापार करने वाली फर्म में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सीए सतीश ने बताया कि त्रिभुवन की फर्म लाभदायक है और डीलरशिप से उन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है। 15 सितंबर 2020 से 2022 तक हरिशंकर ने त्रिभुवन नारायन की फर्म में 15 लाख रुपये का निवेश किया।

उन्होंने बताया कि निवेश की शुरुआत में उन्हें लाभांश भी मिला, लेकिन कुछ समय बाद भुगतान और एलईडी बल्ब मिलना बंद हो गया। जब उन्होंने अपने पैसे की मांग की, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। इसी तरह, व्यवसायी मदनजीत कुमार सिंह ने भी सीए सतीश के कहने पर त्रिभुवन नारायन की फर्म में 26 लाख रुपये का निवेश किया था।

लेकिन न तो उन्हें लाभांश मिला और न ही बल्ब की आपूर्ति की गई। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें भी जानमाल की धमकी दी गई। दोनों व्यवसायियों की शिकायतों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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