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Varanasi: खजूरी चौकी के सामने भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई डीसीएम, चालक गंभीर रूप से घायल

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Varanasi: मिर्जामुराद क्षेत्र में रविवार की देर रात खजूरी चौकी के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस टक्कर से डीसीएम का चालक ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। 

घटना के बाद खजूरी चौकी इंचार्ज अनिकेत श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। घायल चालक को किसी तरह केबिन से निकालकर बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा गया। घायल चालक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।  

स्थानीय लोगों ने घटना के लिए अवैध पार्किंग को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खजूरी चौकी क्षेत्र में ढाबों के सामने बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन अवैध रूप से खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।