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Varanasi: तीन बोरा गेहूं चुराने पर दरोगा और सिपाही को एक-एक साल की सजा

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Varanasi: जीआरपी के दरोगा और सिपाही पर तीन बोरा गेहूं चोरी करने का आरोप साबित होने पर अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई। मामला 30 साल पुराना है। देवरिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के वैगन से भारतीय खाद्य निगम का गेहूं चुराने का आरोप में दरोगा और सिपाही को सजा हुई है। 

जीआरपी के दरोगा हरिनारायण सिंह और कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार मिश्रा पर भारतीय खाद्य निगम का तीन बोरा गेहूं चुराने का आरोप लगा था। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 

रेलवे मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने अवैध तरीके से मालगाड़ी के वैगन से गेहूं उतारकर अपने कब्जे में रख लिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरपीएफ की टीम ने 22 जुलाई 1994 की रात देवरिया जीआरपी प्रभारी हरिनारायण सिंह की निशानदेही पर रेलवे परिसर स्थित उनके क्वार्टर से दो बोरा और प्लेटफार्म से एक बोरा गेहूं बरामद किया था।

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