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वाराणसी: किसान सभा ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश किसान सभा की वाराणसी इकाई ने मंगलवार को विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजातालाब तहसील में प्रदर्शन किया। लाल बहादुर सिंह की अध्यक्षता में निकाले गए इस जुलूस में छोटे दुकानदारों, किसानों, युवाओं की समस्याओं, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र उपजिलाधिकारी राजातालाब श्री साई आश्रित शाखमुरी को सौंपा। 

किसान सभा ने मांग किया कि आम जनता की समस्याओं को तुरंत हल किया जाए और भ्रष्टाचार व महंगाई पर रोक लगाई जाए। सभा ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 

इस दौरान नंदा राम शास्त्री, श्यामबली पटेल, डॉ. शिवशंकर शास्त्री, श्यामधनी राम, लक्ष्मण प्रजापति, शिव शंकर पटेल, रामचंद्र सिंह, सुनील कुमार, हरिनाथ प्रसाद और रामबाबू प्रधान आदि रहे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।