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Varanasi news: चैन स्नेचिंग करने वाले 25 हजारी ईनामी बदमाश शेरु खान को पुलिस ने दबोचा; चोरी, डकैती समेत कई मामले हैं दर्ज

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Varanasi news: कमिश्नरेट चितईपुर थाना पुलिस व एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट और विभिन्न आपराधिक घटनाओं में लिप्त 25 हजार के इनामिया को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त शेरु खान (40 वर्ष) पुत्र चुन्ने खान उर्फ मुस्ताक अहमद, निवासी काजीपुरा, गोदौलिया, वाराणसी को बजरडीहा चौकी के पास से पकड़ा गया।

शेरु ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपने साथी विनोद भारती के साथ मिलकर 27 जुलाई 2024 को सुबह विश्वनाथपुरी कॉलोनी, नासिरपुर, सुसुवाही, चितईपुर में एक महिला के गले से सोने की चेन छीनी थी। विनोद ने वह चेन बेच दी और शेरु को 4000 रुपये हिस्से में मिले थे, जिसमें से 1800 रुपये खर्च हो गए और बाकी 2200 रुपये उसने अपने ससुराल में छिपाकर रखे थे।

इसके अलावा, उसने 25 जुलाई 2024 को रोहनिया क्षेत्र में एक और महिला की चेन छीनने की बात भी स्वीकार की। दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद शेरु वाराणसी से सूरत भाग गया और बीच-बीच में छिपते हुए वाराणसी आता-जाता रहा। योजना के अनुसार, चोरी की मोटरसाइकिल से वे महिलाओं को निशाना बनाते थे। विनोद बाइक चलाता था और शेरु महिलाओं के गले से चेन खींचता था। 

गिरफ्तार अभियुक्त शेरु खान उर्फ राजू उर्फ हमीद दशाश्वमेध थाना अंतर्गत गोदौलिया काजीपुरा का रहने वाला है। पुलिस उसे बजरडीहा के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 2200 रुपए नगदी बरामद किये हैं।

लूटी गई चेन पहले से ही गिरफ्तार सह अभियुक्त विनोद भारती से बरामद की जा चुकी है।  शेरु खान पर कई संगीन अपराध दर्ज हैं, जिनमें चोरी, डकैती, और पुलिस पर हमला शामिल हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में चितईपुर इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्र, एसआई संदीप कुमार सिंह, चौकी प्रभारी चितईपुर, हेड कांस्टेबल राकेश सिंह, कमलेश सिंह, कांस्टेबल सूरज सिंह, कमलकिशोर, महिला कांस्टेबल मिनाक्षी शामिल रहे। वहीँ पुलिस की सहयोगी टीम में एसओजी टीम व सर्विलांस सेल से कांस्टेबल अश्विनी कुमार सिंह शामिल रहे। 

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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