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वाराणसी पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, गाजीपुर से चुराई बाईक भी बरामद

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वाराणसी: थाना चेतगंज पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, हीरो स्प्लेंडर प्लस (नंबर UP61AN 8146), बरामद की गई है। 

पुलिस को मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक के साथ कबाड़ मंडी के पास स्थित देसी शराब की दुकान के पास खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त विपिन उर्फ भुल्लन (19 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। 

पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि यह बाइक उसने गाजीपुर से चोरी की थी और इसे बेचने के लिए वाराणसी लाया था। उसने पुलिस से माफी की गुहार भी लगाई। 

गिरफ्तार आरोपी विपिन उर्फ भुल्लन (19 वर्ष) सारनाथ थाना क्षेत्र के रसूलगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने उसे चेतगंज थाना क्षेत्र में कबाड़ी के दुकान से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम में इंस्पेक्टर चेतगंज दिलीप कुमार मिश्रा, एसआई अभिषेक कुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी लहुराबीर अरुण कुमार, अभिषेक कुमार गौड़ व कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शामिल रहे। 

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।