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वाराणसी: भूमि अर्जन में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीण पहुंचे हाईकोर्ट

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वाराणसी: ग्राम सभा कुरौना, तहसील राजातालाब की रहने वाली बिंदु सिंह पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदर सिंह सहित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-731B (मछलीशहर से वाराणसी टू लेन/चौड़ीकरण कार्य) में भूमि अर्जन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, विशेष भूमि अधिकारी द्वारा 7 दिसंबर 2023 को प्रतिकर वितरण हेतु नोटिस दिया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य देख रही IDC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (भोपाल) ने ग्राम सभा कुरौना सहित कई गांवों में सुधार कार्य दर्ज कर नोटिस अर्जन निकाय को भेजा था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अर्जन निकाय ने IDC का नोटिस छिपा लिया और इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग तथा अर्जन निकाय द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को परेशान किया जाने लगा।

गांव के लोगों ने इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी राजातालाब को शिकायत दी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद माया पांडेय और ओमप्रकाश दूबे ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट संख्या 4281/2025 दाखिल की। हाईकोर्ट ने 24 मार्च 2025 को आदेश दिया कि कार्य उसी एलाइनमेंट पर कराया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने फिर से IDC की रिपोर्ट को छिपाकर गलत रिपोर्ट लगाई। ग्रामीणों के अनुसार, निर्माण विभाग इंजीनियर मृत्युंजय सिंह यादव, अधिजन अधिकारी राहुल शर्मा और आनंद मोहन उपाध्याय सहित सक्षम पदाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से ऑर्डिनेशन किया गया और गलत तरीके से यह दर्शाया गया कि कार्य सही एलाइनमेंट पर हो रहा है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विभागीय स्तर पर हो रही इस गड़बड़ी से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और वे न्याय की उम्मीद में अब भी कोर्ट और प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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