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वाराणसी: होली और रमजान को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न, पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद

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वाराणसी: होली और ईद के अवसर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस लाइन कमिश्नरेट वाराणसी में स्थित सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसके साथ ही माह-ए-रमजान, होली तथा ईद के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले आयोजकों व संयोजकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।

बता दें की चर्चा में मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया की पीस कमेटी एवं आयोजकों-संयाजको के साथ त्योहार पर आने वाली समस्याओं पर चर्चा किया गया। ऐसे में सम्बन्धित को समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। वहीं शहर में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन चुस्त-दुरुस्त नजर आ रही है।

इस अवसर पर चन्दकान्त मीना पुलिस उपायुक्त जोन वरूणा, गौरव वंशवाल पुलिस उपायुक्त काशी जोन, प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त गोमती/मुख्यालय, नीतू काद्यान अपर पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन, श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध एवं संजीव शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया एवं आनन्द सिंह रातपूत मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।