नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत रद्द कर दी। मामला मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी हत्याकांड (2001) से जुड़ा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछले साल राजन की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, “ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?” कोर्ट ने यह भी कहा कि राजन पहले से ही एक अन्य हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
राजन के वकील ने तर्क दिया कि कई मामलों में उसे बरी किया जा चुका है और जया शेट्टी केस में कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि उसका नाम ही काफी बड़ा है और यह गंभीर अपराध का मामला है।
मालूम हो कि मई 2024 में विशेष अदालत ने राजन को जया शेट्टी की हत्या में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शेट्टी की हत्या 4 मई 2001 को गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल में राजन के गिरोह के शूटरों ने की थी। राजन पहले से ही पत्रकार जे डे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

Author: Ujala Sanchar
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