नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले के बाद सिगरेट पीने वालों को अब पहले से ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार सिगरेट पर पहले से लागू 40 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अब एक्साइज टैक्स भी लगाया जाएगा। यह टैक्स सिगरेट के ब्रांड के साथ-साथ उसकी लंबाई और उसमें फिल्टर होने या न होने के आधार पर तय किया जाएगा। जितनी लंबी सिगरेट होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा।
साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह सिगरेट पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा कर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सिगरेट की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।









