झारखंड: धनबाद कोर्ट ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर टीडीएस (TDS) प्राप्त करने के मामले में दो साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भरत शर्मा ने टीडीएस भुगतान प्राप्त किया था।
आयकर विभाग द्वारा जांच में सामने आया कि टीडीएस लेने के लिए फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे। जांच पूरी होने के बाद आयकर विभाग ने इस संबंध में केस दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई।
सजा सुनाए जाने के बाद भरत शर्मा ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जेल भेजे जाने के तुरंत बाद भरत शर्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच (SNMMCH) में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है।









