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गाजीपुर: अहमदाबाद हवाई दुर्घटना पर कांग्रेस पार्टी ने की शोक सभा, सरकार से मृतक आश्रित परिवारों के लिए की मांग

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गाजीपुर: जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से शहर कोतवाली क्षेत्र के सकलेनाबाद स्थित कैंप कार्यालय पर उपस्थित होकर अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में मृतक लोगों के प्रति दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा का आयोजन कर मृतक परिवार को सरकार से एक-एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देने की मांग की। इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की।

श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि ये बहुत ही हृदय विदारक हवाई दुर्घटना थी, अपने परिजनों को खोये शोकाकुल परिवारों के प्रति पूरा कांग्रेस परिवार संवेदना व्यक्त करते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को भगवान शांति दें, उनके परिवार को इस विषम परिस्थितियों में दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

वहीं इस शोक सभा में शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, रविकांत राय, जनक कुशवाहा, अजय सिंह, चंद्रिका सिंह, राजीव कुमार सिंह, हामिद अली, ज्ञान प्रकाश सिंह, सुमेर कुशवाहा, राम नगीना पांडे, जेपी पांडे, राशिद भाई, आशुतोष गुप्ता, कमलेश्वर प्रसाद शर्मा, रईस अहमद, आलोक यादव, शिवानंद, अब्दुल्ला मास्टर, दिनेश कुमार, राजेश श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, मंसूर राईनी, इस्लाम मास्टर, सोहन कुमार, मोहन चौहान सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर शोक संवेदना व्यक्ति की।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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