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बिजनौर में क्रेटा ने ऑटो को मारी टक्कर, दूल्हा-दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत

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उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक एक कार और टेंपो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ जिसमें कार ने टेंपो को जोरदार टक्कर मारी. मरने वालों में छह लोग एक ही परिवार के थे.

जानकारी के मुताबिक, बिजनौर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक क्रेटा कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी थी. ऑटो में 7 लोग सवार थे और हादसे में सभी की मौत हो गई. क्रेटा कार ने दूसरे वाहन को ओवरटेक करते वक्त टेंपो में जोरदार टक्कर मारी थी.

मरने वालों में छह लोग एक ही परिवार के लोग

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. टेंपो में सवार लोग मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से टेंपो में बैठकर धामपुर आ रहे थे. सूत्रों के अनुसार मृतकों में छह लोग एक ही परिवार के थे. पूरा परिवार झारखंड में शादी के बाद वापस अपने घर लौट रहा था. मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिला और 1 लड़की शामिल है.

शादी से वापस लौट रहा था परिवार

जानकारी के मुताबिक, सड़क हादसे में सभी मृतक झारखंड से शादी से वापस अपने घर लौट रहे थे. मृतकों में खुर्शीद, उसका बेटा विशाल, पुत्रवधू खुशी के अलावा मुमताज, पत्नी रूबी और पुत्री बुशरा शामिल थे. यह परिवार झारखंड से दुल्हन लेकर लौट रहा था. हादसे में नवविवाहित जोड़ा सहित कुल 7 की मौत हुई है.

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।