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IIT-BHU Gangrape: एक साल बाद भी पीड़िता को इंसाफ का इंतजार, मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को

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Varanasi: IIT-BHU में बीटेक छात्रा से कथित गैंगरेप के मामले में एक साल बाद भी पीड़िता को इंसाफ का इंतजार है। कोर्ट में लगातार तारीखें बढ़ती जा रही हैं, और अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है। वकीलों की हड़ताल के कारण शुक्रवार को सुनवाई टल गई, और जज ने नई तारीख तय कर दी। इस दिन पीड़िता का तीनों आरोपियों से सामना होगा। फिलहाल, दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी जेल में है और उसकी पेशी पुलिस अभिरक्षा में होगी।

पीड़िता को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया जाएगा, जहां वह बयान दर्ज कराकर वापस हॉस्टल लौटेगी। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, और अब तक गवाहों में से चश्मदीद, महिला शिक्षक, महिला पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारियों के बयान बाकी हैं। 

इस हाई-प्रोफाइल मामले में शुरू से ही पुलिस कार्रवाई में देरी हुई। एफआईआर के 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2023 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। मगर कमजोर पैरवी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल सात महीने में ही कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत दे दी, जबकि तीसरा आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में है।

22 अगस्त को दर्ज हुआ था पीड़िता का बयान

पीड़िता का पहला बयान 22 अगस्त को हुआ, जहां उसने कोर्ट को घटना का विवरण देते हुए बताया कि आरोपियों ने उसके साथ दरिंदगी की और धमकी देकर फरार हो गए। उसने कहा कि घटना के बाद से उसे बाहर जाने में डर लगता है, और इसलिए वह ज्यादातर समय हॉस्टल में ही रहती है। उसने पुलिस द्वारा दिखाए गए संदिग्धों की तस्वीरों में से दो आरोपियों को पहचान लिया था। 

दो के खिलाफ दाखिल हुआ चार्जशीट

अब तक पुलिस ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की हैं। पहली चार्जशीट 17 जनवरी को पेश की गई, जिसमें रेप और अन्य गंभीर धाराएं शामिल की गईं। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आरोप लगाए और इसके लिए भी चार्जशीट दाखिल की।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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