वाराणसी: बीजेपी नेता पशुपति नाथ राय की निर्मम हत्या के दो साल पुराने मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हत्या का कारण और घटना का विवरण
यह घटना 12 अक्टूबर 2022 की है, जब वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर में बीजेपी नेता पशुपति नाथ की घर के बाहर स्थित देशी शराब के ठेके पर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। बीजेपी नेता ने घर के बाहर शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद 18 लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया और पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस और प्रशासन पर सवाल
इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई थी। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 दारोगा और 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।
अदालत की कार्यवाही और फैसला
इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 जून 2025 को सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 13 जून 2025 को सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
आम जनता में संतोष, परिजनों ने जताई राहत
पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय मिला है। वहीं क्षेत्र में भी फैसले को लेकर संतोष देखा गया।

Author: Ujala Sanchar
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