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मुंबई: पांच सीटें दो नहीं तो 25 पर लड़ेंगे’, MVA में समाजवादी पार्टी की तरफ से खुली बगावत, सपा नेता आजमी ने दिया कल तक का अल्टीमेटम…

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महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष के महा विकास अघाड़ी(MVA) में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान और तीव्र होता दिखाई दे रहा है। उद्धव गुट शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच जारी समान सीटों की हिस्सेदारी पर बनी रस्साकशी के बीच समाजवादी पार्टी ने ताजा चुनौती दे दी है, पार्टी की राज्य इकाई ने कहा है कि वह सिर्फ कल तक का इंतजार करेगी। सपा से अबु आजमी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि MVA में कांग्रेस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है।

इससे पहले 18 अक्टूबर को सपा नेता अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक चुनावी सभा में कहा था, ‘हम इस समय 2 MLA हैं हमें हमारी ताकत का एहसास कराने के लिए कम से कम 6-8 MLA चाहिए।

महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में वर्तमान वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख- 22 अक्टूबर, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख- 29 अक्टूबर है।

चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के 36 जिलों के 288 सीटों में से जनरल 234, ST-25 और SC-29 है। उम्मीदवारों की संख्या 9.63 करोड़ है। 9.63 करोड़ में 4.97 करोड़ पुरुष, 4.66 करोड़ महिलाएं और 1.85 करोड़ युवा वोटर्स हैं, इसके अलावा 20.93 लाख पहली बार वोट देने वाले युवा वोटर भी शामिल रहेंगे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।