Search
Close this search box.

विधायक अब्‍बास अंसारी को गाजीपुर में रुकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत

गाजीपुर: विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके गाजीपुर स्थित आवास पर रुकने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि वह गाजीपुर स्थित अपने मकान में ज्यादा से ज्यादा तीन दिन और तीन रात ही रह सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान वह कोई भी जनसभा नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित अपने अवासा में रह सकते हैं। इसके अलावा अपनी विधानसभा में दौरा करने से पहले उन्हें अधिकारियों से इसकी इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत के वह उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जा सकते। अदालत में पेश होने से पहले वह पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी द्वारा जमानत की शर्तों के पालन को लेकर पुलिस से डेढ़ महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

वहीं अब्बास अंसारी को गैंगस्टर ऐक्ट के अलावा अन्य सभी मामलों में जमानत दी गई है। बीते साल दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनपर आरोप था कि वह वित्तीय फायदे के लिए गिरोह बना रहे हैं।

Leave a Comment

और पढ़ें