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Varanasi: दो तल भवन की अनुमति लेकर पांचवें तल का करा रहे निर्माण, विकास प्राधिकरण ने किया सील  

Varanasi: विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम के माध्यम से कार्रवाई की। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार वार्ड-चौक क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख स्थानों पर अनधिकृत निर्माण को सील किया गया।

प्राधिकरण की टीम ने सीके 52/15, अजय केशरी द्वारा बेसमेंट में किए जा रहे अवैध निर्माण को अवैध मानते हुए सील किया। इसके अतिरिक्त काजीपुरा लल्लापुरा में सी 14/128 पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार जी+2 के निर्माण की अनुमति थी, किंतु जी+5 मंजिल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए अनाधिकृत घोषित किया गया। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28 (i) और 28 (ii) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इन दोनों निर्माणों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।

कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति और अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जनता से अपील की है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।

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