थाना पड़री जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 25.06.2024 को एक युवती द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने तथा शादी से इंकार कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-130/2024 धारा 376,504,506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
“सोमेन बर्मा” पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष पड़री को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना पड़री पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
थाना पड़री पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी सुरागरसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः 01.02.2026 को थानाध्यक्ष पड़री-प्रदीप कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों
1.राजू पुत्र झल्लू राम निवासी अमोई थाना को0देहात जनपद मीरजापुर व 2.राकेश पुत्र लालमनी निवासी चेन्दुली थाना पड़री जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 363, 366, 506 भादवि में क्रमशः ग्राम ईटवां पेट्रोल पम्प व ग्राम किरतारतारा के पास से गिरफ्तार किया गया।
थाना पड़री पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय/जेल भेजा गया।








