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पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मैरिज लॉन संचालकों एवं डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी कर दिये गये आवश्यक निर्देश

वाराणसी। आज दिनांक 03.02.2026 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने, सड़क अवरोध रोकने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मैरिज लॉन/बैंक्वेट हॉल संचालकों, बैंड-बाजा एवं डीजे संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में गोष्ठी आयोजित की गई।

गोष्ठी के दौरान दिए गए निर्देश (बिंदुवार)

A. मैरिज लॉन और बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए निर्देश

  1. गाड़ियों की पार्किंग केवल उसी स्थान पर की जाए, जो स्वीकृत नक्शे में दिखाया गया है।
  2. बारात और मेहमानों की सभी गाड़ियां मैरिज लॉन के परिसर के अंदर निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी हों।
  3. यदि निर्धारित पार्किंग का उपयोग किसी अन्य काम के लिए किया गया, तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
  4. मैरिज लॉन संचालक अपने स्तर से 3 से 4 कर्मचारी बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए नियुक्त करें।
  5. आयोजन के समय सड़क पर किसी तरह का अवैध अतिक्रमण न हो और यातायात में कोई बाधा न आए।
  6. बारात निकालने से पहले मार्ग तय करें और यातायात पुलिस से समन्वय करें।

B. बैंड-बाजा संचालकों के लिए निर्देश

  1. पटाखे फोड़ना, बहुत ज्यादा शोर करना या ऐसा कोई काम जिससे यातायात और जनसुरक्षा को खतरा हो, पूरी तरह से मना है।
  2. बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य होगा, ताकि सड़क का दो-तिहाई हिस्सा खाली रहे।
  3. विशेष स्थिति में सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से का ही उपयोग किया जाए।
  4. सड़क का बाकी दो-तिहाई हिस्सा सामान्य यातायात के लिए खुला रखा जाए।
  5. निर्देशों का पालन न करने पर बैंड-बाजा संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

C. डीजे और लाउडस्पीकर संचालकों के लिए निर्देश

  1. रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराना डीजे संचालक की जिम्मेदारी होगी।
  2. यदि कोई व्यक्ति तय समय के बाद डीजे बजाने का दबाव बनाए, तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें।
  3. 80 डेसीबल से अधिक आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  4. डीजे वाहन को सड़क के किनारे या ऐसे स्थान पर खड़ा न करें, जिससे यातायात बाधित हो।

अंत में पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि इन सभी निर्देशों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


गोष्ठी में पुलिस आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि सभी मैरिज लॉन संचालक अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करें तथा बारात/अतिथि वाहनों की पार्किंग केवल परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर हो। यदि निर्धारित पार्किंग का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग पाया गया तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।


लॉन संचालकों को बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने, आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न होने देने तथा बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।


बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने एवं जनसुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया तथा बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई भाग के उपयोग और शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात हेतु खुला रखने के निर्देश दिए गए। डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने तथा वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय श्री शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी, मैरिज लॉन संचालक एवं डी0जे0 संचालक उपस्थित रहे ।

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