सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 की 21 जून को प्रस्तावित री-एग्जामिनेशन परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत पारंपरिक पेन-एंड-पेपर मोड में ही आयोजित की जाएगी।
इस फैसले के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में किसी बदलाव की संभावना खत्म हो गई है। अब री-एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से ही परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा आयोजन को लेकर जारी असमंजस भी समाप्त हो गया है।









