बलिया। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के आदेशानुसार सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में स्थायी लोक अदालत के कार्यों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने किया।

उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, जैसे बिजली, पेयजल, अस्पताल, परिवहन और बीमा से जुड़े विवादों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में समाधान उपलब्ध कराती है। यहां मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता तथा आपसी सुलह-समझौते को प्राथमिकता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी अन्य अदालत में अपील का प्रावधान नहीं है। यह अदालत एक करोड़ रुपये तक के दावों से संबंधित विवादों का निस्तारण करने में सक्षम है।
शिविर में उपस्थित नागरिकों से न्याय प्राप्ति के लिए स्थायी लोक अदालत की सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।






