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पढ़ाई के समय स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक, बीएसए ने जारी किया आदेश

गाजीपुर । जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में पठन-पाठन के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बीएसए के निर्देश के अनुसार पढ़ाई के पीरियड में विद्यालय परिसर में केवल छात्र-छात्राओं के अभिभावक तथा विभाग द्वारा जांच के लिए नामित अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे।

इसके अलावा तथाकथित पत्रकारों और अन्य बाहरी व्यक्तियों के विद्यालय में अनावश्यक प्रवेश पर रोक रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

सभी विद्यालयों की दीवारों पर इस संबंध में स्पष्ट शब्दों में आदेश अंकित कराया जाना अनिवार्य होगा, ताकि अभिभावकों और आम लोगों को इसकी जानकारी रहे। बीएसए ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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