गाजीपुर: नोनहरा थाना क्षेत्र के चकफरीद गांव निवासी बृजेश चौधरी को दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और कुल ₹13 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले में आरोपी पर धारा 304 बी, 328, 498 ए भादवि और डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए, धारा 304 बी में 10 साल का कठोर कारावास, धारा 328 में 5 साल की सजा व ₹5000 जुर्माना, धारा 498 ए में 2 साल की सजा व ₹3000 जुर्माना और डीपी एक्ट में 1 साल की सजा के साथ ₹5000 जुर्माना लगाया।
पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया। पुलिस ने सभी साक्ष्य और गवाहों को मजबूती से न्यायालय में पेश किया, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई।









