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बलिया: पाक्सो एक्ट के आरोपी को 12 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

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बलिया: करीब तीन साल पुराने अपहरण और पाक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) देवनारायण पांडेय ने बताया कि सात मार्च 2022 को चितबड़ागांव थाने में एक महिला ने तहरीर दी थी। शिकायत में कहा गया था कि नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड संख्या पांच (ब्राम्ही बाबा नगर) निवासी दिनेश वनवासी उर्फ नेता उसकी 13 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 12 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी को तुरंत पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्ट – मुकेश कुमार श्रीवास्तव

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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