गाजीपुर: शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दीनानाथ साहनी ने गांधी इंटर कॉलेज, सिंगेरा के परिसर में बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित हो रहे प्राथमिक विद्यालय पर छापा मारकर उसे तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। साथ ही विद्यालय संचालक को नोटिस थमाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

निरीक्षण के दौरान बीईओ ने पाया कि इंटर कॉलेज परिसर में प्राथमिक स्तर की कक्षाएं अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं, जबकि इस विद्यालय को केवल कक्षा 6 से 12 तक की ही मान्यता प्राप्त है। इस पर बीईओ ने बच्चों को तत्काल कक्षाओं से बाहर निकालते हुए विद्यालय में छुट्टी घोषित कर दी और विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के समय विद्यालय में चार शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। पूछताछ में बताया गया कि विद्यालय में लगभग 150 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण केवल चार बच्चे ही उस दिन उपस्थित पाए गए। बीईओ ने विद्यालय संचालक को स्पष्ट रूप से बताया कि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए बिना मान्यता विद्यालय संचालन पर ₹1 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है।

खंड शिक्षा अधिकारी श्री साहनी ने जानकारी देते हुए बताया, “हमें सूचना मिली थी कि गांधी इंटर कॉलेज सिंगेरा परिसर में अवैध रूप से प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है। जांच में पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की गई और विद्यालय को बंद कराया गया। साथ ही बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कराने का निर्देश दिया गया है।”









