पुणे। मानहानि मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रही सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। अदालत में बतौर साक्ष्य जो सीडी पेश की गई थी, वह चलाने पर खाली निकली।
यह मामला उस कथित बयान से जुड़ा है, जो राहुल गांधी ने लंदन में दिए एक भाषण के दौरान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी करते हुए दिया था। इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज हुई थी।
सुनवाई के दौरान जब अभियोजन पक्ष ने सीडी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और कोर्ट में चलाया, तो उसमें कोई भी वीडियो या ऑडियो सामग्री मौजूद नहीं मिली। इससे मामले में महत्वपूर्ण तकनीकी कमी उजागर हो गई है।
कोर्ट ने अब अभियोजन पक्ष से स्पष्टिकरण मांगा है कि सीडी खाली कैसे रह गई और असली रिकॉर्डिंग कहाँ है। मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इस त्रुटि का मुकदमे की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इस घटना के बाद बचाव पक्ष ने कहा कि यह पूरा मामला “बिना ठोस साक्ष्य के” खड़ा किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष नई सीडी या अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा है।





