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वाराणसी: मुआवजा देने के बाद ही ध्वस्त होंगे दालमंडी के मकान, डीएम ने दिलाया भरोसा 

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वाराणसी: नियमानुसार अधिग्रहण और मुआवजा देने के बाद ही दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में यह बताया गया है। फिलहाल दालमंडी में कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चल रहा है। 

दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जिलाधिकारी की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों की भूमि सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आएगी, उन पर कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए अदालत ने याचिका निस्तारित कर दी। 

दालमंडी निवासी याची ने मकानों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है। उनका कहना रहा कि राज्य के प्रतिवादी उनके निर्माण को बिना किसी अधिग्रहण और भुगतान के ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस पर राज्य की ओर से जिलाधिकारी ने हलफनामा दिया।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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