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गाजीपुर: 10 साल बाद मिला इंसाफ, पॉक्सो केस में आरोपी को 4 साल की कैद

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गाजीपुर: एक दशक पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में आखिरकार न्याय की जीत हुई। थाना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को 4 साल की सश्रम कैद और 10,000 रूपए का जुर्माना सुनाकर एक मिसाल पेश की।

आरोपी अबुल आश अंसारी उर्फ आसी, निवासी ग्राम बड़ापुरा, पर एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने का आरोप था। मामला मु0अ0सं0 1892/2015, धारा 354(क), 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
इस केस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने विशेष रूप से फॉलो किया। लगातार पैरवी, साक्ष्यों की मजबूती और प्रक्रिया की पारदर्शिता ने आरोपी को कोर्ट तक पहुंचाया और दोष सिद्ध कराया।

पुलिस की मजबूत पैरवी बनी न्याय की नींव

गाजीपुर पुलिस की टीम ने न सिर्फ केस को जीवित रखा, बल्कि हर सुनवाई में तत्परता दिखाई। इसी का नतीजा है कि 10 साल पुराने केस में भी अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सजा सुनाई।

क्या है “ऑपरेशन कन्विक्शन”?

यह उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष अभियान है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कार्रवाई से संदेश साफ है, गुनाह चाहे जितना पुराना हो, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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