Varanasi: कैंट थाना अंतर्गत नदेसर पर हुए जानलेवा हमले के 22 साल पुराने मामले में बुधवार को वाराणसी की ADJ-13 कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने विशेष गैंगस्टर न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने गवाही में विधायक अभय सिंह समेत 4-5 अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है।
धनंजय सिंह ने कोर्ट में बताया कि इस हमले में अभय सिंह ने उन्हें मारने की नियत से गोलियां चलाई थीं। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील दीनानाथ सिंह और अनुज यादव ने धनंजय सिंह से सवाल किए, जिनका पूर्व सांसद ने विस्तार से जवाब दिया। अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान विपक्षी आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने अभय सिंह की याचिका पर धनंजय सिंह से जिरह की अनुमति दी थी। केस में सभी गवाह, प्रत्यक्षदर्शी, वादी और आरोपी पहले ही अपनी गवाही दे चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के चलते मामला अभी लंबित है, जिससे ट्रायल लंबा खिंच गया है।
ये है पूरा मामला
धनंजय सिंह ने अपनी गवाही में बताया कि 4 अक्टूबर 2002 को वे जौनपुर से वाराणसी आ रहे थे। वे कबीरनगर अस्पताल से एक रिश्तेदार को देखने के बाद अपने साथियों के साथ जौनपुर लौट रहे थे, जब नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास उनका सामना अभय सिंह और उनके साथियों से हुआ। अभय सिंह और उसके साथी टाटा सफारी और बोलेरो गाड़ियों से उतरे, और स्वचालित असलहों से गोलीबारी शुरू कर दी।
धनंजय सिंह ने बताया कि अभय सिंह ने उन्हें मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग की, जिससे बाजार में अफरातफरी मच गई। धनंजय सिंह के गार्ड ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन इस गोलीबारी में धनंजय सिंह सहित उनके साथी जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पांडेय और ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हो गए। हमले के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर भागने में सफल रहे।
छात्र जीवन से चली आ रही थी रंजिश
धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि अभय सिंह से उनकी रंजिश छात्र जीवन से चली आ रही है, और यह हमला उसी रंजिश का नतीजा था। उन्होंने अभय सिंह पर व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और भाड़े पर हत्या करवाने का भी आरोप लगाया। सिंह ने यह भी कहा कि अभय सिंह का उत्तर प्रदेश में आतंक फैला हुआ है, और वह पहले भी कई बार उन्हें मारने की कोशिश कर चुके हैं।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश (MP/MLA) ने भाजपा एमएलसी विनीत सिंह की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने नदेसर गोलीकांड की सुनवाई अलग से करने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर मामले के निर्णय तक नदेसर मामले में सुनवाई हो सकती है, लेकिन फैसला नहीं दिया जा सकता। फिलहाल, मामले में संदीप सिंह, सत्येंद्र सिंह, विनोद सिंह और संजय रघुवंशी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई लंबित है।

Author: Ujala Sanchar
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।