गाजीपुर: पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी पर न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को आठ वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गयी।
गौरतलब है की, थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत वर्ष 2018 के डीपी एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र बल्ली बिन्द निवासी नाग तारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध किया गया।
इसके साथ ही अभियुक्त को धारा 304B के तहत आठ वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Author: Ujala Sanchar
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।