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गाजीपुर: पाक्सो एक्ट में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 30 हजार जुर्माना

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गाजीपुर: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। इस बात की पुष्टि शुक्रवार की शाम 5 बजे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट प्रभुनारायण सिंह ने की है।

अभियोजन के अनुसार दुल्लहपुर थाना इलाके के एक गांव निवासी महिला ने इस आशय की तहरीर दिया कि 18 नवंबर 2023 को गांव के मंदिर परिसर में एक 6 साल की नाबालिग खेल रही थी कि उसी गांव का एक व्यक्ति मंदिर के भीतर ले गया और आपत्तिजनक हरकत के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

साथ ही नाबालिग से इस घटना के बाबत धमकी दिया कि अगर किसी से बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को जेल भेजवा देंगे। बच्ची जब घर आई तो घटना की जानकारी अपनी मां को बताई। जिसके बाद पीड़िता नाबालिग की मां ने दुल्लहपुर थाने में तहरीर दिया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया।

1 मई 24 को अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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