नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव के तहत अब बाइक या स्कूटर खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
यह प्रस्ताव केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicles Rules – CMVR) में संशोधन के तहत लाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संशोधन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्यों जरूरी है दो हेलमेट?
अब तक वाहन खरीद पर एक ही हेलमेट अनिवार्य था, लेकिन दोपहिया वाहनों पर अक्सर दो लोग सवारी करते हैं – चालक और पीछे बैठने वाला। पीछे बैठने वाले यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है।
प्रस्ताव का उद्देश्य
- सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटों से बचाव
- पिलियन राइडर (पीछे बैठने वाला) की सुरक्षा
- सड़क सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करना
- हेलमेट उपयोग की आदत को बढ़ावा देना
नियम में संशोधन की प्रक्रिया
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और देशभर में सभी दोपहिया वाहन निर्माताओं पर लागू होगा।
उद्योग पर प्रभाव
यदि नियम पारित होता है तो सभी दोपहिया वाहन कंपनियों को बाइक/स्कूटर के साथ दो ISI प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य रूप से देना होगा, जिससे वाहन की लागत पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन यह सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम होगा।









