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वाराणसी: ट्रक के टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल

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वाराणसी: मिर्जामुराद कछवांरोड ओवरब्रिज के समीप शनिवार को 11 बजे के आसपास प्रयागराज के तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार में प्रयागराज के तरफ से आ रही एक अज्ञात ट्रक ने धक्का मार दिया।जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सर्विस पर आ गई। कार में सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय व कछवांरोड चौकी प्रभारी गणेश पटेल मौके पर पहुंच गम्भीर रूप से घायल तीन युवकों को इलाज हेतु बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजे यहां अन्य दो की भी इलाज के दौरान मौत हो गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि प्रयागराज जिले के सरायइनायत थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीएसएफ का जवान अमन यादव, झूंसी निवासी फैसल व अरबाज की मौत हो गई।

वहीं विजय नामक युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना परिजनों को दे दिया गया है। क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने क्रेन की मदद से रोड से हटवाकर साइड कर दिया है।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।