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गाजीपुर में 12 साल की मासूम से दरिंदगी: कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई 20 साल की कठोर सजा, जुर्माना भी लगाया

गाजीपुर: जिले में एक बार फिर ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गाजीपुर की अदालत ने कस्बा कोतवाली क्षेत्र के सट्टी मस्जिद निवासी अब्दुल मजिद के खिलाफ सुनाया।

पूरा मामला

यह मामला मुकदमा संख्या 360/2022, थाना कोतवाली, गाजीपुर से जुड़ा है, जिसमें आरोपी अब्दुल मजिद पर एक मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने का आरोप सिद्ध हुआ।

अभियोजन पक्ष ने पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मजबूत पैरवी की, जिसमें मॉनिटरिंग सेल की विशेष भूमिका रही। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोरतम सजा सुनाई।

वहीं कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट (धारा 5/6) – 20 वर्ष का कठोर कारावास + ₹25,000 जुर्माना, धारा 354 IPC – 3 वर्ष का कारावास + ₹5,000 जुर्माना, धारा 506 IPC – 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का असर

इस केस को तेज़ी से निपटाने में उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान का अहम योगदान रहा। यह फैसला न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि ऐसे अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी भी है।

अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया

जिला अभियोजन अधिकारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा “यह सिर्फ एक सजा नहीं है, यह हर उस गुनहगार को सीधी चेतावनी है जो बच्चियों पर गंदी नजर डालते हैं। हम हर मासूम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।”

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