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मिर्जापुर: अवैध तमंचा और कारतूस सहित हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, 30 से अधिक मुकदमों में था वांछित

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मिर्जापुर: कटरा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सर्वजीत उर्फ मन्नी सरदार पर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की सरगर्मी से तलाश में था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सर्वजीत उर्फ मन्नी सरदार कटरा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ मौजूद है। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। उसकी तलाशी लेने पर एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पर चोरी, लूट, मारपीट, बलवा जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।