लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ फर्ज़ी डिग्री मामले को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार शामिल थे, ने की। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इसे गैर-तर्कसंगत और सुनवाई योग्य नहीं माना।
गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मामले में दिवाकर त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
इस फैसले को केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो उनके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले एक बड़े विवाद पर विराम लगाता है।










