गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक जिले भर में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सरकार की ओर से मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट को 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।
वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्ज रहेगा। पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा व्यय भारत सरकार वहन करेगी।
लाभार्थी पोर्टेबिलिटी योजना के अंतर्गत अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से उसी दिन खाद्यान्न दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण कार्य सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके।
ब्यूरोचीफ – संजय यादव

Author: Ujala Sanchar
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