रामपुर। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड (PAN Card) की धोखाधड़ी से जुड़े दो मुकदमे में MP-MLA कोर्ट ने 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में शुरू हुआ था। आरोप था कि आजम और उनके बेटे के पास दो-दो पैन कार्ड थे, जिसे वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन माना गया।
कोर्ट ने आजम खान एवं अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कोर्टरूम में यह सजा सुनाई। यह फैसला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि आजम खान एक चर्चित राजनेता हैं।









