बलिया । जनपद के एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामदगी के मामले में बलिया की विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने छितौनी, थाना मनियर निवासी वीके सिंह उर्फ बिट्टू सिंह को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 21 मार्च 2020 का है, जब मनियर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी हरेराम वर्मा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। बलिया पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्टिंग बलिया अवधेश यादव।






