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यूपी कॉलेज छात्र हत्याकांड में सह आरोपी अनुज सिंह की जमानत याचिका खारिज

वाराणसी। यूपी कॉलेज के छात्र सूर्य प्रताप सिंह हत्याकांड में सह आरोपी अनुज सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। प्रभारी जनपद न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने अनुज सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अब अनुज सिंह और मामले के मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।

मामले के अनुसार 20 मार्च 2026 की सुबह यूपी कॉलेज परिसर में छात्रों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते मंजीत चौहान और अनुज सिंह ने छात्र सूर्य प्रताप सिंह पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल सूर्य प्रताप सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

कॉलेज परिसर में हुई इस घटना के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। मामले की आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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