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खाली हस्ताक्षरयुक्त चेक के कथित दुरुपयोग का मामला पहुंचा अदालत, अधिवक्ता व तत्कालीन इंस्पेक्टर पर एफआईआर की मांग

सुल्तानपुर। में एक कथित कानूनी परामर्श विवाद अब गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत तक पहुंच गया है। बल्दीराय क्षेत्र निवासी सन्तराम शुक्ला ने BNSS की धारा 173(4) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर अधिवक्ता अब्बास अहमद और कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम आशीष उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

याचिका में आरोप है कि कानूनी सलाह के दौरान धनराशि लेने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ और बाद में उनकी पुत्री के खाते में भेजे गए 1.50 लाख रुपये पुलिस दबाव में लौटाने के बावजूद कार्रवाई जारी रही। याचिकाकर्ता ने जून 2023 में अवैध हिरासत, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना तथा 1 जुलाई 2023 को उनके पर्स से हस्ताक्षरयुक्त खाली चेक निकालकर उस पर एक करोड़ रुपये भरकर परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस और एसपी से कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत ने अभी आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। संबंधित आरोपियों का पक्ष भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

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