वाराणसी, 18 जून 2026। वाराणसी सत्र न्यायालय ने वर्ष 2018 के बहुचर्चित हत्या मामले (क्राइम नंबर-360/2018, थाना सिगरा) में आरोपी शुभम जायसवाल को धारा 302 के आरोप से बरी कर दिया। शुभम पर अपने चाचा की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने जांच के दौरान शुभम के बताए स्थान से खून से सने कपड़े और एक टूटी हुई कैंची बरामद करने का दावा किया था, जिसे हत्या में प्रयुक्त हथियार बताया गया था। हालांकि, न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियोजन के साक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठाए।
मामले में शुभम जायसवाल का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह, अधिवक्ता आशिष सिंह एवं अधिवक्ता यामिनी शर्मा ने प्रभावी ढंग से रखा। बचाव पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सत्र न्यायालय ने शुभम जायसवाल को दोषमुक्त कर बरी कर दिया।
रिपोर्ट: अशोक कुमार गुप्ता







