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गाजीपुर: होलीपुर में डीजे लाइट हाउस से पौने दो लाख की चोरी, पुलिस बेखबर

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गाजीपुर। सैदपुर थाना क्षेत्र के होलीपुर गांव में बीती रात चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने साहिल डीजे लाइट हाउस का शटर तोड़कर करीब पौने दो लाख रुपये मूल्य के उपकरण चोरी कर लिए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी साहिल कुमार की होलीपुर–फुलवारी मार्ग पर डीजे लाइट हाउस नाम से दुकान है। साहिल रोज़ की तरह रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। इसी बीच रात में अज्ञात चोर पहुंचे और शटर चांड़कर नीचे ईंटें रख दीं, ताकि आसानी से भीतर घुस सकें। इसके बाद चोरों ने बड़ी सफाई से करीब डेढ़ लाख रुपये की दो बड़ी और दो छोटी डीजे मशीनें, हजारों की कीमत का मिक्सर कंट्रोलर, एक स्टेबलाइजर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया।

सुबह लगभग 5:30 बजे जब एक ग्राहक का फोन आने पर साहिल दुकान पहुंचे, तो शटर टूटा देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया, लेकिन अब तक किसी तरह का सुराग नहीं मिल सका।

पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही चोरी की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है।

ब्यूरोचीफ – संजय यादव

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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