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उन्नाव रेप केस: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने की निलंबित

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उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय रहा था और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन भी हुए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला अंतिम नहीं है और मामले की अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। पीड़िता पक्ष और सामाजिक संगठनों ने पहले ही इस मामले में कड़ी सजा की मांग की थी, वहीं अब सजा निलंबित होने के बाद एक बार फिर न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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